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भोजपुर जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कोविड-19 के सम्बन्ध में किया समीक्षा बैठक

जिला पदाधिकारी, भोजपुर एवं पुलिस अधीक्षक, भोजपुर  द्वारा कोविड-19 के संबंध में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/थानाध्यक्ष/अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गयी। जिसमे कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत सभी दिशा निदेश का अक्षरशः अनुपालन कराने का निदेश सभी थानाध्यक्ष/ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। दिनांक 29.04.2021 से जिलान्तर्गत सभी दुकानें अपराह्न 04:00 बजे बंद होगी। सभी थानाध्यक्ष/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी बाजारों में निकलकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। गोला सब्जी मंडी, आरा स्थित सभी सब्जी दुकान मध्याह्न 12:00 बजे बंद होगी। मध्याह्न 12:00 बजे के बाद ठेलों के माध्यम से सब्जिया गली एवं मुहल्लों में दी जाएगी।  शहर में सब्जी दुकान लगने वाले स्थलों यथा नवादा चैक, आरा, सरकारी बस स्टैंड के पास रेलवे स्टेशन के नजदीक पकड़ी चैक, आरा,बाजार समिति, आरा, हाउसिंग कालनी, आरा, धरहरा, आरा, शिवगंज मोड़ आदि स्थानों पर दुकान दुकान लगाकर सब्जी बेचना वर्जित रहेगा। ठेलों के माध्यम से सब्जी की बिक्री संध्या 06:00 बजे तक ही होगी। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा जिले में अलटरनेट डे पर दुकान खोलने संबंधी दिये गये आदेश लागू रहेंगे। परंतु दुकान अप0 4:00 बजे बंद हो जाएगी। सभी थानाध्यक्ष/अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आपके यहा सब्जी मंडी, पशु मेला आदि में भीड़-भाड़ हो रहा है एवं इसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वैसे शब्जी मंडी, मेला आदि को बंद कराने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। रात्रि कफ्र्यू अपराह्न 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लागू रहेगा। सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्रान्तर्गत आवश्यकतानुसार जगह चिन्ह्ति कर जाच अभियान चलाकर लागू नाइट कफ्र्यू का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कफ्र्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रभावी होगी। सभी थानाध्यक्ष/अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निदेश दिया गया।रेस्टोरेंट/ढ़ाबा/भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक किया जा सकेगा। विवाह समारोह में डी0जे0 का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। थानाध्यक्ष , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी डी0जे0 वालों के साथ बैठक कर उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन करायेंगे। जिलान्तर्गत सभी पेट्रोल पंप का संचालन रात्रि 09:00 बजे तक किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे तथा आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर शेष सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय अप0 4:00 बजे बंद हो जाएगी। सभी कार्यालय प्रधान अपने स्तर से आदेश का अनुपालन करायेंगे। सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के अधीन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कामर्स से जुड़ी गतिविधिया, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधिया, ठेला पर फल-शब्जी की घूम-घूम कर बिक्री (अप0 06:00 बजे तक), कृषि एवं इससे जुड़े कार्य आदि सेवाओं/गतिविधियों पर उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सभी अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों इसमें कोविड टेस्ट में निगेटिव परंतु कोविड के लक्षण वाले मरीज भी सम्मिलित होंगे का अंतिम संस्कार नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत नगर आयुक्त, नगर निगम आरा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत के स्तर से कराया जाएगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से यह कार्य कराया जाएगा। इसे सख्ती से अनुपालन कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा को दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक एवं सजग करने हेतु माइकिंग के माध्यम से स्थानीय स्थिति एवं लोकल जानकारी के साथ व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराने का निदेश दिया गया। वैक्सीनेशन के कार्या में तेजी लाने का निदेश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी मानीटरिंग कर सुनिश्चित करायेंगे।

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