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PAN-Aadhaar Linking:वरना बढ़ जाएगी परेशानी, इस तारीख तक जरूर करा लें PAN को आधार से लिंक

PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें. वरना आपको परेशानी हो सकती है. सीबीडीटी चीफ ने कहा है कि, “पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया है. अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो उस धारक को टैक्स लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा.”दरअसल, सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है. अब सरकार ने एक बार फिर से इसे बढ़ा दिया है. अगर आपने भी अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है यानी जोड़ा नहीं है तो आप 31 मार्च, 2023 तक इसे लिंक करा सकते हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में अब तक कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को ही आधार से जोड़ा गया है.

इसके साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता तो ऐसा करने वालों लोगों को कारोबार और टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने रविवार को कहा कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है लेकिन 31 मार्च की डेडलाइन खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है.

आधार से लिंक न कराने पर निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड

बता दें कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.

बता दें कि सीबीडीटी पिछले साल जारी एक सर्कुलर में यह साफ कर चुका है कि पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना होगा. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न न दाखिल कर पाना और पेंडिग रिटर्न का प्रोसेसिंग न हो पाने जैसी स्थितियां शामिल हैं.

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