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HC की चुनाव आयोग को सलाह, सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन को हल्के में ना लें

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग से कहा कि सोशल मीडिया पर ‘पेड’ राजनीतिक सामग्री के मुद्दे को ‘हल्के में’ नहीं लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायूमर्ति एन एम जामदार की खंडपीठ ने कहा कि उसके आदेश के बावजूद, चुनाव आयोग ने अदालत द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब के लिए किसी अधिकारी को नहीं भेजा।

पीठ ने कहा कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए अगर आयोग का अधिकारी अगली सुनवाई में भी उपस्थित नहीं होता है तो अदालत उनके खिलाफ वारंट जारी करेगी। न्यायाधीशों ने कहा, ‘यह गंभीर मामला है। इसे हल्के में मत लीजिए।’ अदालत ने कहा कि आयोग को यह भी बताना होगा कि उसके अधिकारी बृहस्पतिवार को पेश क्यों नहीं हुए।

पीठ ने चुनाव आयोग और सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक को चार फरवरी तक जवाब दायर करने के भी निर्देश दिए। अदालत वकील सागर सूर्यवंशी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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