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PNB घोटाला: सरकार ने कहा- नहीं पता कहां है नीरव मोदी

विदेश मंत्रालय ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबारी साझेदार मेहुल चोकसी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है, हालांकि मंत्रालय को यह जानकारी नहीं है कि नीरव अभी कहां हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दावोस में प्रधानमंत्री के साथ नीरव मोदी की कोई बैठक नहीं हुई ।

कांग्रेस ने दावोस में प्रधानमंत्री के साथ नीरव मोदी के चित्र का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया है कि यह घोटाला पीएमओ के नाक के नीचे हुआ। नीरव मोदी पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं।

विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी का पासपोर्ट चार सप्ताह के लिये निलंबित करते हुए कहा कि उनसे इस पर एक हफ्ते में जवाब मांगा है कि उनका पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया जाए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवादाताओं से कहा, ”अगर वे दिए गए समय में जवाब देने में विफल रहते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट) रद्द करने पर आगे बढ़ेगा।

‘नहीं पता नीरव कहां है’
यह पूछे जाने पर नीरव मोदी अभी कहां है, प्रवक्ता ने कहा, ” मुझे यह जानकारी नहीं है कि वह अभी कहां है। इस बारे में एजेंसी जांच कर रही है और उन्हें जांच करने दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नीरव जिस देश में हैं वहीं रहेंगे, पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद कहीं नहीं जा सकते।

इस बारे में कई सवालों के जवाब में कुमार ने कहा, ” हम परिदृश्य में तब आते हैं जब एजेंसी से आग्रह आता है । जैसे जैसे अन्य जानकारी आयेगी, सुझाव आयेंगे, उसके अनुरूप काम करेंगे ।

नीरव के साथ प्रधानमंत्री के समूह चित्र संबंधी कांग्रेस के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह पहले से तय नहीं थी, यह अचानक हुआ, यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री एक बैठक से दूसरे बैठक में जा रहे थे। प्रधानमंत्री मुश्किल से पांच सेकेंड रूके और किसी तरह का अदान प्रदान नहीं हुआ।

पासपोर्ट सस्पेंड
पासपोर्ट को निलंबित करने की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय के तहत आने वाले पासपोर्ट कार्यालय ने शुक्रवार को नीरव दीपक मोदी और मेहुल चिनुभाई चोकसी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (ए) के तहत की गई है।

इसमें कहा गया है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (सी) के तहत उन्हें यह जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है कि उनका पासपोर्ट जब्त या रद्द क्यों नहीं किया जाए।

सीबीआई और ईडी ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय में अलग अलग आवेदन भेजकर मांग की थी कि नीरव मोदी और उसके मामा तथा उसके कारोबारी साझेदार मेहुल चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया जाए। चोकसी गीतांजलि जूलरी चेन का प्रमोटर है। दोनों 280 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं।

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