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INX Media Case: आज होगा चिदंबरम के भविष्य पर फैसला, SC में अग्रिम जमानत और CBI रिमांड पर सुनवाई

माला दीक्षित : INX Media Case पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) के लिए आज यानी गुरुवार का दिन काफी महत्वपूर्ण है। चिदंबरम के भविष्य को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही आज तय हो जाएगा कि चिदंबरम को जमानत मिलती है या उन्हें तिहाड़ जेल जाना होगा।

पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनने उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। चिदंबरम की पत्नी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी कोर्ट पहुंच गए हैं।

सीबीआइ रिमांड पर सुनवाई
साथ ही घूसखोरी मामले मे सीबीआई रिमान्ड पर भी आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज चिदंबरम द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आज सीबीआई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होगी। आज तय हो जाएगा कि चिदंबरम को जेल भेजा जाएगा या फिर जमानत मिलती है या फिर सीबीआई रिमांड में ही रहेंगे।

अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े सीबीआइ और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में गुरुवार को ट्रायल कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि वह इस सवाल पर फैसला करेगी कि ईडी द्वारा सील कवर में उसके समक्ष पेश दस्तावेजों को देखना है अथवा नहीं। शीर्ष अदालत ने ही ईडी को सील कवर में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

अबतक क्या हुआ ?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा दर्ज मनी लाड्रिग केस में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की उस याचिका पर आदेश जारी कर सकता है, जिसमें उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती गई थी। इसके अलावा सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए निचली अदालत द्वारा जारी रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी।

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