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31 मार्च से पहले ही सुलझा लें इनकम टैक्स के विवादित मामले, ब्याज व पेनल्टी से बच जाएंगे

चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर छत्तीसगढ़ राजकुमार लच्छीरामका ने कहा कि करीब 2008 से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल और सीआईटी में हजारों मामले विवाद में पड़े हैं। इससे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को मिलाकर 96,244.6 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास योजना लाई जा रही है। 31 मार्च के पहले विवादित केस के टैक्स देते हैं तो पुराने टैक्स ही लगेंगे।

राहत : कोर्ट में भी लंबित मामलों में मिल सकती है छूट

गुरुवार को आईसीएआई भिलाई ब्रांच में आयोजित हुई कार्यशाला।

एक नजर विवादित मामलों पर भी…

96,244.6 करोड़ रुपए विवाद में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में फंसे हुए

36343 एमपी-सीजी में प्रकरण हैं लंबित

31 मार्च के बाद टैक्स देने पर आयकरदाता को लगेगा 10 फीसदी टैक्स

30 जून तक मामलों हर हाल में सुलझा लें। इसमें पेनल्टी भी लगेगी।

सीए, व्यापारी समेत अन्य लोगों ने पूछे जरूरी सवाल

कार्यक्रम समन्वयक और संस्था के पूर्व अध्यक्ष महावीर जैन ने प्रतिवेदन रखते हुए कहा कि अभी तक मामले अपील, ट्रिब्यूनल, कमिश्नरी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। करीब 2008-09 से मामले यहां लंबित हैं। इस योजना के तहत सभी लंबित प्रकरणों को सुलझाया जाएगा। कार्यक्रम में संस्था के पूर्व अध्यक्ष जेएल जैन, एनके टांक, राकेश धोडी, संजीव अग्रवाल, एससी लेखवानी समेत अन्य मौजूद रहे।

24 घंटे के भीतर होगा प्रकरण स्वीकृत: एसके सिंह

पीसीआईटी एसके सिंह ने कहा कि नियमानुसार ऐसे मामलों को सुलझाने का आवेदन आने पर 15 दिन के भीतर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ऐसे प्रकरणों को 24 घंटे के भीतर स्वीकृत कर लिया जाए। टैक्स की राशि हर हाल में 31 मार्च के पहले जमा करें।

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