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केन्द्र सरकार की दिशा निर्देश

आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-काॅमर्स के माध्यम से जारी रहेगा, केंद्र ने जारी किए नए दिशा निर्देश बिना किसी बाधा के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें ऐसे सामान के वितरण में लगे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को भी छूट दी गई है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से जारी संदेश में कहा गया है, ” फूड, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक सामानों का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से जारीरहेगा।” मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि-‘ \

‘आवश्यक सामानों की आपूर्ति की श्रृंखला में आने वाली सभी सुविधाएं चालू रहेंगी। चाहे वह ऐसी वस्तुओं का स्थानीय स्टोर,बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर व मार्टर स्टोर या ई-काॅमर्स कंपनियों के माध्यम से थोक या खुदरा वितरण हो या विनिर्माण हो। सख्ती से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए इनको काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।” कई रिपोर्ट ऐसी सामने आई है,जिसमें पुलिस की अंधाधुंध कार्रवाई के कारण आवश्यक सेवाओं के वितरण में लगी ई-कॉमर्स का संचालन प्रभावित हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि- “आवश्यक सामानों के थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के भण्डारण की सुविधा में कुछ गैर-जरूरी सामान भी हो सकते हैं,परंतु उनको इस बात के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए कि वहां पर अनावश्यक वस्तुएं भी संग्रहित हैं। लेकिन,जैसा कि एमएचए के आदेश में कहा गया है,आपूर्ति श्रृंखला के अंत में खुदरा या रिटेल केवल आवश्यक वस्तुओं का ही किया जाएगा या लोगों तक सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए उन सभी को अंडरटेकिंग देनी होगी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाद में उनको अपने रिकॉर्ड के ऑडिट की अनुमति भी देनी होगी।”

मंत्रालय ने कहा है कि-”आपूर्ति श्रृंखला में लगे कर्मचारियों या व्यक्तियों को संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी ई-पास या किसी अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, उक्त कर्मचारी/व्यक्ति एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखना होगा।” आदेश में कहा गया है कि आपूर्ति श्रृंखला के निम्नलिखित घटकों या निर्वाचक व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए- -आवश्यक सामानों के आपूर्तिकर्ता, जिसमें पकाया हुआ खाने का सामान या पदार्थों की होम डिलीवरी की आपूर्ति करने वाले रेस्तरां भी शामिल हैं। -ऐसे आवश्यक सामानों के भंडारण की सुविधाएं,जो माल-खाना, गोदाम आदि हो सकते हैं। – विनिर्माण के स्थान से थोक विक्रेताओं और/ या खुदरा विक्रेताओं तक आवश्यक सामान पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर्स /ड्राइवर /लोडर आदि। -दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यस्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ। COVID-19 वायरस की संचरण श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ने मंगलवार रात को 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।

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