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पटाखों पर बैन: नाराज त्रिपुरा गवर्नर का ट्वीट- अवॉर्ड वापसी गैंग चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे

अगरतला: दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने ट्विटर के जरिए ‘मोमबत्ती और पुरस्कार वापसी गिरोह’ पर निशाना साधा और कहा कि वायुप्रदूषण के डर से हिंदूओं के दाह संस्कार पर भी अर्जी आ सकती है. मीडिया सूत्रों की मानें तो एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान भी त्रिपुरा राज्यपाल ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था, वे एक हिंदू होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खफा हैं.

भाजपा के नेता रह चुके राज्यपाल ने दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी पर रोक पर और दही हांडी के विषय पर हिंदी में ट्वीट किया. दही हांडी का मुद्दा भी अदालत में आया था.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल हो सकता है प्रदूषण का हवाला लेकर मोमबत्ती और पुरस्कार वापसी गैंग हिंदुओं की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे.’’ शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक होगी.

इससे पहले जन्माष्टमी पर दही हांडी पर बनने वाले पिरामिड की ऊंचाई, उसमें भाग लेने वालों की उम्र का विषय अदालत में चर्चा में रहा.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है. कोर्ट ने अपने अहम फैसले में आदेश दिया है कि 1 नवंबर 2017 तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे नहीं बिकेंगे. कोर्ट ने कहा कि 12 सितंबर का पुराना आदेश 1 नवंबर से लागू होगा. कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर के बाद कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचे जा सकेंगे.

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे चलाने पर कोई बैन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर, 2017 से दोबारा शुरू हो सकेगी. इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि पटाखों के कारण प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है.

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