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सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्यता की तारीख बढ़ी, जानिए क्या है नई तारीख

केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2017 थी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। नवंबर के पहले सप्ताह में इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की जा रही है कि याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। केंद्र सरकार ने उस वक्त कहा था कि समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए 30 सितबंर तक कि छूट दी है, जिसका मतलब है अगर 30 सितंबर के बाद आधार कार्ड नहीं होगा तो इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

ये थी याचिका: याचिकाकर्ता शांता सिन्हा की ओर से पेश वकील ने मामले को उठाया और कहा था कि कोर्ट का आदेश है कि ‘आधार’ अनिवार्य नहीं होगा और स्वैच्छिक होगा लेकिन सरकार तमाम योजनाओं जैसे स्कॉलरशिप, राइट टु फूड से लेकर तमाम योजनाओं में इसे अनिवार्य कर रही है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि 30 जून के बाद करीब 17 तरह की वेल्फेयर स्कीम्स में ‘आधार’ अनिवार्य होगा। इस मामले में आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और बेंच को इसके लिए आदेश पारित करना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार से स्टैंड रखने के लिए कहा गया था।

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