लातूर के जिल्हा अधिकारी को औरंगाबाद खंडपीठ ने औसा के नगर अध्यक्ष अफसर शेख इनके अपील पर सुनवाई के वक़्त हाजिर ना रहने, अपना बयान दर्ज ना करने,मामले को लंबित रखने पर बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष इस बात को रखा और जिल्हाधिकरी साहब को खुद हाजिर रहनेको लेकर अपनी बात रखी।
इस पर खंडपीठ ने जिल्हाअधिकारी को खंडपीठ के समक्ष हाजिर रहने और 10000/- रुपए की राशी बतौर दंड जमा करने कहा हैं।